मऊ, अक्टूबर 31 -- मऊ, संवाददाता। हत्या समेत खाद्यान्न में गड़बड़ी के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर बालमुकुंद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। पहले मामले के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने सरेआम गुलशन यादव की हत्या 10 जून 2025 को कर दिया गया था। मामले की प्राथमिकी रणधीर ने थाना कोतवाली में दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि गुलशन यादव को विजय बहादुर की हत्या में फर्जी फंसाया गया था, इसमें वह अदालत से बरी हो चुका था। इसी रंजिश को लेकर विगत 10 जून को वादी गुलशन यादव के साथ बाइक पर सवार होकर मऊ की तरफ जा रहा था। इस बीच रेलवे स्टेशन के पास लाठी-डंडा, राड और तमंचा से लैस लोगों ने घेरकर हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल गुलशन यादव को उपचार क...
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