बेगुसराय, जून 30 -- बेगूसराय। जिला एवं सत्र न्यायधीश के कोर्ट में सोमवार को पिकअप वैन लगाने के विवाद में हत्या व हत्या करने के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए जज ऋषिकांत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। घटना सिंघौल थाना तब के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित कैलाशपुर गांव में 19 अगस्त 2023 को हुई थी। सजा की बिंदु पर पांच जुलाई को सुनवाई होनी है।

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