वाराणसी, मार्च 3 -- वाराणसी संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को व्यवसायी की हत्या और लूट के मामले में सैदपुर (गाजीपुर) के ईशान उर्फ ईशू चौबे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 1.60 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील मुकेश श्रीवास्तव, वादी के अधिवक्ता दीनानाथ सिंह और युधिष्ठिर शुक्ला ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार रामकटोरा निवासी वादी राजेश कुमार गुप्ता ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी बड़े भाई सीमेंट व्यवसायी अरविंद कुमार गुप्ता की हत्या और 3.2 लाख रुपये लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। 25 मई 2015 को रात 8.30 बजे अरविंद अपने आवास स्थित दफ्तर में बैठे थे। तभी दो लोग आफिस में घुसे और अरविंद के सिर पर हथौड़े से वार करने लगे। इससे अरविंद की मौत हो गई। दराज से 3.20 लाख रुपये लूटकर ...