नोएडा, मई 4 -- ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने डाटा इंजीनियर मनजीत मिश्रा हत्याकांड के आरोपी विनय भाटी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसका हत्या की साजिश में शामिल होना प्रतीत होता है। ईकोटेक-3 कोतवाली में 21 फरवरी 2025 को सुनीता मिश्रा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनके पुत्र मनजीत मिश्रा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। मनजीत का अपनी पत्नी मेघा, उसके भाई सचिन राठौर, पिता भोपाल सिंह राठौर और अन्य से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पीड़िता ने इन सभी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद विनय भाटी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
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