आरा, फरवरी 9 -- -बड़ौरा गांव निवासी मो अब्दुल अजीज को सुनाई गई सजा, दो लाख जुर्माना आरा, संवाददाता। भूमि विवाद में सहोदर छोटे भाई की हत्या करने के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर पांडेय ने सोमवार को सजा सुनाई। उन्होंने रिटायर शिक्षक गड़हनी थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव निवासी मो अब्दुल अजीज को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को मिलेगी। अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने अभियोजन पक्ष की ओर से संचालन किया। उन्होंने बताया कि पटना जिले के फुलवारीशरीफ अंतर्गत के तहत रहने वाली रईसा बानो ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 22 अप्रैल, 2024 को उसके पति मोहम्मद लियाकत अली गड़हनी में एक शादी समारोह में गये थे। उनके पति के बड़े भाई अब्दुल अजीज भ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.