मुजफ्फरपुर, मार्च 22 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। करीब 25 साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नमिता सिंह ने शुक्रवार को सजा सुनाई। हत्यारोपित रघुनाथ सिंह और राकेश कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। वहीं साक्ष्य मिटाने को लेकर दोनों को तीन-तीन साल कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। इन दोनों पर मनोज कुमार सिंह की हत्या का आरोप था। रघुनाथ सिंह मनोज के पिता और राकेश भाई थे। साहेबगंज पुलिस ने 24 अक्टूबर 2002 को मामले में पिता रघुनाथ सिंह, माता शांति देवी और भाई राकेश कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में शांति देवी को बरी किया गया है। अपर लोक अभियोजक राम नारायण झा ने बताया कि मामले में आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में करायी गई। पत्नी ने कोर्ट में दायर किया था...