बहराइच, सितम्बर 26 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों को दंडित किया है। इनमें दो को आजीवन कारावास और दो को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। वादी मुकदमा जिमींदार चौकीदार ने थाना रुपईडीहा को सूचना दी थी कि नौ मार्च 2020 को वादी अपने घर चिकनिया जा रहा था। तो कुछ लोगों ने नहर के दक्षिण की तरफ शव होने की बात बतायी। जाकर देखा तो गांव के खेत में एक सिर कटी लाश पड़ी थी जिसका सिर तलाश करने पर नहीं मिला। इस सम्बन्ध में थाना रुपईडीहा में दिनांक 09.03.2020 को मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह नेअभियुक्त सादिक अली, रियाज, नन्हे उर्फ सलमान,सायरा को अंतर्गत के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 18 अगस्त 2021 को प्रेषित कि...
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