फतेहपुर, जून 4 -- फतेहपुर। संवाददाता अवैध संबंधों के विरोध में बेटे के साथ मिलकर पति की गला रेत कर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पत्नी व बेटे को उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि बकेवर थाने के एक गांव निवासी सुजीत उत्तम की 2 दिसंबर 2022 को उसकी पत्नी आरती व बेटा रबी ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता रामचन्द्र उत्तम ने अगले दिन बहू व नाती के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बहू के गांव के व्यक्ति से गलत रिश्ते थे, जिसका बेटा विरोध करता था। इसी बात पर आए दिन बहू और बेटे में विवाद होता था। घटना वाले दिन बहू सुबह उस व्यक्ति से मिलने उ...