अंबेडकर नगर, नवम्बर 27 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी को जहर देकर मार डालने के मामले में दोषी पति को सत्र परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला दशक भर पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के हासिमगढ़ छितूनी गांव का है। हासिमगढ़ छितूनी निवासनी प्रेमलता को दहेज में बाइक के लिए प्रताड़ित किया जाता था और मांग पूरी न होने पर पति अरविन्द कुमार पुत्र हृदयराम ने दो अक्तूबर 2024 को जहर देकर मार दिया। टांडा कोतवाली क्षेत्र के ब्राहिमपुर कुसमा निवासी प्रेमलता के पिता फेंकूराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शास...