बुलंदशहर, दिसम्बर 16 -- जहांगीरपुर थाना में हत्या की धारा में दर्ज एक मुकदमे में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने अभियुक्त दादा और पोते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार और रश्मि सोलंकी ने बताया कि भुन्ना जाटान गांव निवासी मोनू कुमार ने जहांगीरपुर थाना में 12 जून 2020 को तहरीर देते हुए बताया था कि वह अपने भाई सोनू और आकाश के साथ खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे चल रहे उसके भाई सोनू को कुछ लोगों ने आवाज देकर खाली प्लाट में बुला लिया। जहां पर सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। कार से चार लोग उतरे। जिसके बाद उन्होंने उसके भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसका भाई सोनू जमीन पर गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर वह भी अपने भाई की तरफ दौड़ पड़े। मौका पाकर आरोपी फरार हो गए।...