मोतिहारी, सितम्बर 27 -- मोतिहारी, वि.स.। मोतिहारी तृतीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपितों को उम्रकैद की सश्रम करावास सहित विभिन्न धाराओं में पचीस पचीस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है । जुर्माना नहीं भरने पर दो वर्षों का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। साथ ही सूचिका को पीड़ित घोषित करते हुए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने का आदेश देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजा है। सजा पकड़ीदयाल थाना के धनौजी निवासी मनोज सिंह उर्फ पप्पू सिंह, धर्मेंद्र सिंह व सियाराम सिंह उर्फ श्री राम सिंह पिता राम नगीना सिंह को हुई है। इस मामले में आरोपी के ग्रामीण स्व कृष्णनंदन सिह की पत्नी निर्मला देवी ने 5 मई 22 को आरोपी सहित प्रभाकर,प्रिंस...