बगहा, अप्रैल 16 -- बगहा, हमारे संवाददाता। पिपरिया गांव से अपहरण कर हत्या के मामले के तीन अभियुक्त को 25 साल बाद दोषी साबित कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिसके साथ 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रभारी एपीपी जितेंद्र भारती ने बताया कि एडीजे प्रथम रविरंजन की अदालत ने उक्त मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। श्री भारती ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा नगर थाना के पिपरिया निवासी बासदेव चौधरी के पुत्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। जिसकी सुनवाई 25 साल बाद पूरी हुई है। प्रभारी एपीपी ने बताया कि बगहा थाना कांड संख्या 186/2000 व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एसटीआर नंबर 33/2002 की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे रवि रंजन ने आरोपित तीन अभियुक्त क्रमश: अंगद चौधरी, अदालत नोनिया व बिरजू राम को दोषी स...