फिरोजाबाद, नवम्बर 27 -- न्यायालय ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। टूंडला क्षेत्र निवासी बन्टी पुत्र श्यामबाबू 3 अप्रैल 2022 को मरघट के पास खाली पड़ी जगह में गया था। वहां पहले से मौजूद पप्पू उर्फ पवन, राजवीर व राहुल ने उस पर धारदार हथियारों व लाठी डण्डों से हमला कर दिया। जिससे बन्टी घायल हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे आगरा रेफर किया। बंटी के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 307, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। आगरा में उपचार के दौरान 5 अप्रैल को मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद धारा 302/323 भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट मे अभियुक्तगण पप्पू उर्फ पवन बघेल पुत्र रामबाबू बघेल निवासी नगला छैंकुर थाना टुण्डला, राजवीर पुत्र चेतराम...
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