आजमगढ़, अगस्त 31 -- आजमगढ़, संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपियों पर 72-72 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा माला यादव पुत्री जयसिंह यादव निवासी करौजा थाना पवई जनपद ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 22 सितंबर 2013 को आरापी राम भुवाल यादव पुत्र राम खेलावन यादव ,बिन्दू यादव पुत्री पूर्णमासी यादव, संदीप पुत्र रामफेर यादव एवं पूर्णमासी यादव पुत्र रामखेलावन यादव निवासीगण करौजा थाना पवई जनपद ने एक राय होकर हाथ मे फावड़ा, हंसिया, कुदाल एवं लाठी लेकर जान से मारने की नीयत से मेरे माता-पिता और दादा पर हमला कर दिया। जिसक...
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