छपरा, जनवरी 28 -- कारावास के साथ अर्थ दंड भी लगा हत्या कर शव को खेत में फेंका था छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने डोरीगंज थाना के दफ्तरपुर निवासी धीरज कुमार सिंह और बंटी सिंह को भादवि की धारा 302/ 120 में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। धारा 201 में भी सात वर्ष की कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है । अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विमल चंद्र सिंह, सूचक की तरफ से रवि रावत एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद सिंह एवं अजय कुमार सिंह ने अपना- अपना पक्ष न्यायालय में रखा। अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक सहित कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। पुलिस द्वारा 24 सितंबर 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था। मालूम हो कि ड...