मधुबनी, फरवरी 23 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। शहर से सटे भिट्ठी सलेमपुर गांव में पीट-पीटकर बहरू पासवान की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष कुमार राय की अदालत ने सोमवार को मामले में सुनवाई के बाद रंजीत पासवान,संजीत पासवान, शंकर पासवान,शिवनाथ पासवान एवं सुखदेव पासवान को हत्या सहित अन्य आरोप में दोषी करार दिया। अपर लोक अभियोजक आरीफ हुसैन ने बताया कि दोषी लोगों की सजा पर आगामी 9 मार्च को न्यायालय में सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि चार मई 2022 को भूमि विवाद में मारपीट के दौरान बहरू पासवान के सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के पुत्र भोला पासवान के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उधर, कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी करार दिए ...