गुड़गांव, फरवरी 10 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। साल 2018 में डीएलएफ फेज-दो में हुई जकरन सिंह की रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने सह-आरोपी और नौकर जगदीश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस अपराध को जघन्य और क्रूर करार दिया। अधिवक्ता सुमित सैनी ने अदालत में बताया कि इस पूरे हत्याकांड की साजिश मुख्य आरोपी 80 वर्षीय हरनेक सिंह ढिल्लों ने रची थी। हरनेक ने मृतक जकरन सिंह से कनाडा की पीआर (स्थायी निवास) दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपये लिए थे। जब जकरन ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो हरनेक ने अपने नौकर जगदीश के साथ मिलकर उसकी हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। हथौड़े से वार और खुकरी ...