जामताड़ा, अगस्त 26 -- जामताड़ा। घर में घुसकर जानलेवा हमला करने और इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में जिला जज तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए बिंदापाथर थाना क्षेत्र के सालुका निवासी ननी गोपाल मंडल और सुनील गोराई को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। सजा सुनाने के लिए 29 अगस्त की तिथि तय की गई है। सूचक शिवली गोराई के बयान पर थाना कांड संख्या 64/2023 दर्ज हुआ था। आरोप है कि 10 सितंबर 2023 को दोनों आरोपी टांगी, तलवार और लाठी-डंडा से लैस होकर घर में घुसे और मारपीट की। इसमें बादल गोराई गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसकी बाद में मौत हो गई। सरकार की ओर से कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। घटना के बाद से आरोपी सुनील गोराई जेल में बंद है, जबकि ननी गोपाल मंडल को अदालत से दोषी करार दिए जाने के बाद न...