अररिया, फरवरी 5 -- अररिया, विधि संवाददाता। स्पीडी ट्रायल में चाकू से गोद गोदकर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे 01 रवि कुमार ने आरोपी दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर युवक को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एसटी 100/2025 में सुनायी गयी है। सजा पाने वाला 28 वर्षीय आरोपी नजरूल हसन जोगबनी थाना क्षेत्र के टप्पू टोला पिपरा घाट निवासी मो हसीब का बेटा है। जबकि मृतक मो आशिक नरपतगंज थाना क्षेत्र के स्वालदह मझुआ का रहने वाला था। इस संबंध एडीजे 04 में प्रतिनियुक्त एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना 18 जुलाई 2024 की शाम पांच बजे के बाद की है। बताया कि आर...
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