फरीदाबाद, मार्च 1 -- फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने पड़ोसी की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसकी पहचान गांव रायपुर कलां निवासी रंजीत सिंह उर्फ सेठी के रूप में हुई है। उसने जून-2021 में गेहूं के बटबारे को लेकर हुए झगड़े में पड़ोसी की हत्या की थी। जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि घटना एक जून 2021 की है। रायपुर कलां गांव में रहने वाली जसबीर कौर ने छांयसा थाना की पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका भाई लखबिंद्र सिंह उर्फ लक्खा खेती-बाड़ी करता था। उसके साथ पड़ोसी रंजीत सिंह उर्फ सेठी भी खेती करता था। दोनों के बीच गेहूं के बंटवारे को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हो गया था। एक जू...
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