बक्सर, अप्रैल 7 -- सजा की बिंदु पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई बक्सर, विधि संवाददाता। बगेन गोला थाना अंतर्गत पोखरहां गांव निवासी स्व.शिवप्रसन्न पाण्डेय के तीनों पुत्र विक्रम पाण्डेय उर्फ विक्रमादित्य पाण्डेय, अजय पाण्डेय व उमाशंकर पाण्डेय को अपने गांव के नंदू पाण्डेय की हत्या के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह पंचम न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 302/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाया गया है। अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि तीनों अभियुक्त अन्य वाद में हत्या के आरोप में दोषसिद्ध होने के बाद पहले से दंड भुगत रहे हैं। सजा की बिंदु पर 21 अप्रैल को सुनवाई में न्यायालय फैसला सुनाएगा।

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