जहानाबाद, मई 31 -- अरवल , निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्र की अदालत ने हत्या के आरोपित गहरपुर निवासी प्रसिद्ध कुमार, महेश यादव एवं फुलवा देवी को दोषी पाया। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि गहरपुर निवासी लाल बहादुर यादव ने कुर्था थाना कांड संख्या 385/ 2023 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 20 अक्टूबर 23 को 10:00 बजे दिन में प्रसिद्ध कुमार, महेश यादव और फुलवा देवी ने उसके भाई तेज नारायण यादव को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिससे बेहोश हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। सुनवाई पश्चात तीनों आरोपितों को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु अगली तिथि निश्चित की गई। मुकदमा का संचालन अपर लोक अभियोज...