देवघर, दिसम्बर 2 -- मधुपुर, प्रतिनिधि । अपर जिला सत्र न्यायधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे की अदालत ने सोमवार को हत्या मामले में तीन आरोपित को दोषी ठहराया है। दोषी पाए गए आरोपित न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायालय ने सजा सुनाने की तिथि 5 दिसंबर निर्धारित की है। न्यायालय ने जिन्हें दोषी ठहराया है, वह सारठ थाना क्षेत्र के श्रीडंगाल गांव निवासी नरेश राउत, मुन्ना राउत व पाथरोल थाना क्षेत्र के पथरा गांव निवासी अरविंद राउत है। इनपर बुढ़ई थाना क्षेत्र के निवासी उमेश राउत को जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप है। घटना दो साल पहले 20 मई 23 की है। मृतक की मां अनिता देवी ने बुढ़ई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सात लोगों नामजद बनाया गया था। मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि नामजद आरोपित जान मारने की नीयत से उनके बेटे उमेश राउत को घर घुसकर जबरन ज...