श्रावस्ती, सितम्बर 16 -- श्रावस्ती, संवाददाता। 11 वर्ष पहले कुल्हाड़ी से हुई हत्या मामले में मंगलवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय की ओर से हत्या के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें अजीवन कारावास की सजा दी गई। साथ ही प्रत्येक दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। गिलौला थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में जमीन की रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें ननके केवट पुत्र रामा केवट, शिव प्रसाद केवट पुत्र शोभा राम केवट, पुतऊ उर्फ जगन्नाथ पुत्र रामसूरत केवट निवासी रामापुरवा थाना गिलौला व प्राणदत्त मिश्र पुत्र खिरोधर निवासी रामपुर प्यारे थाना गिलौला ने कुल्हाड़ी से हमला कर एक वृद्ध की हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने चारो आरोपियों के विरुद्ध हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस की ओर से मामले ...