रांची, जनवरी 20 -- रांची, संवाददाता। छोटे भाई के हत्या मामले में गवाही देने से पहले रवींद्र नंद तिवारी की मौत से जुड़े बहुचर्चित केस में अदालत के सभी न्यायिक प्रयासों के बावजूद जांच अधिकारी, डॉक्टर समेत अन्य गवाह गवाही देने अदालत नहीं पहुंचे। मामले में सिर्फ एक गवाही दर्ज की गई। अदालत ने अभियोजन के नकारात्मक प्रयास को देखते हुए मामले में साक्ष्य को बंद करते हुए आरोपी साद आरिफ उर्फ भोला का बयान दर्ज किया गया। साथ ही अदालत ने फैसले की तारीख 27 जनवरी निर्धारित की। यह मामला मांडर थाना कांड संख्या 152/2021 से जुड़ा है। बताया गया कि 27 सितंबर 2021 को रवींद्र नंद तिवारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अगले ही दिन यानी 28 सितंबर को उन्हें अदालत में छोटे भाई की हत्या मामले में गवाही देनी थी। घटना के दिन वह अपनी मोटरसाइकिल से मुड़मा चौक की ओर जा...
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