रांची, फरवरी 16 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सूरज गोप उर्फ सूरज यादव उर्फ सूरज महतो की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 4 अप्रैल 2025 से न्यायिक हिरासत में है। मामला 13 फरवरी 2020 में दर्ज हत्याकांड से संबंधित है। इसमें आरोपी पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पिता की गोली मारकर हत्या की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक पर पुलिस मुखबिर होने का संदेह था। सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। घटना को लेकर चान्हो थाना कांड संख्या 27/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

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