औरंगाबाद, अगस्त 8 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज नवम पंकज पांडेय ने बारूण थाना कांड संख्या-179/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए जेल में बंद अभियुक्त को दोषी करार दिया। बारूण थाना के खजुरी फार्म निवासी राजू प्रसाद गुप्ता को भादंवि धारा-302 और आर्म्स एक्ट की धारा-27 में दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई के लिए सुनवाई की तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त 11 सितंबर 2020 से जेल में बंद है। इसकी प्राथमिकी खजुरी फार्म निवासी शिवपूजन चौधरी ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा है कि वे 1 सितंबर 2020 की शाम 5:30 बजे अपने पुत्र ओमप्रकाश चौधरी के साथ अपने घर पर थे। इसी दौरान अभियुक्त अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ घर पर आया और पिस्तौल लहराते हुए घर में घुसकर ओमप्रक...
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