देवघर, फरवरी 17 -- देवघर। हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम- सह- विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या- 157/2024 के इस मामले में देवघर जिला के रिखिया थाना अंतर्गत बंधा निवासी विकास कुमार मंडल को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी पाया एवं सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्त के विरुद्ध मोहनपुर थाना अंतर्गत कोठिया जानकी ग्राम निवासी राज किशोर मंडल ने अपनी भांजी प्रीति कुमारी की हत्या का आरोप लगाया था। आरोपों को लेकर रिखिया थाना कांड संख्या- 222/2023 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मा...
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