मधुबनी, फरवरी 20 -- झंझारपुर,निज प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अनिल कुमार राम की अदालत ने शुक्रवार को फुलपरास थाना कांड सं. 528/2022 में तीन आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में कमल यादव उर्फ महेश यादव (पिता-राम प्रसाद यादव, निवासी-नवटोली, थाना-फुलपरास, जिला-मधुबनी), रिंकू यादव (पिता-चंद्र मोहन यादव, निवासी-धनौजा, थाना-फुलपरास, जिला-मधुबनी) एवं सचिन यादव (पिता-बेचन यादव, निवासी-रिसवा बरही, थाना-फुलपरास, जिला-मधुबनी) शामिल हैं। कमल यादव को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड, धारा 302/34 के तहत रम्भू यादव को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 120(बी) के तहत सचिन यादव को आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक को अतिरिक्त ...