सीवान, जनवरी 25 -- सीवान विधि संवाददाता। नवम अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश सुशांत रंजन की अदालत ने हत्या मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू ने बताया कि घटना 10 नवम्बर 2021 के करीब 7 बजे शाम की है। घटना के संबंध में गोरेयाकोठी थाना क्षेत्र के सैदपुरा गांव के जितेंद्र तिवारी ने प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के ही लोगों को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि जब सूचक अपने परिवार के लोगों के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी आरोपित लाठी, भाला एव चाकू लेकर आए और सूचक एवं उसके परिवार के लोगों को जख्मी कर दिए। जख्मी रामेश्वर तिवारी की मौत ईलाज के दौरान हो गई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया था। तथा अभियोजन...