सीवान, जून 24 -- सीवान, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने हत्या मामले के एक आरोपित को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया है। मामले के लोक अभियोजक प्रमील कुमार गोप ने बताया कि घटना 19 जून 2023 की है। घटना के संबंध में जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के कैथवली गांव के मृतक के पुत्र रेयाज अब्बासी ने स्थानीय मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर गांव के ही भुआली अब्बासी, हबीब मियां, इम्तेयाज अब्बासी व रोजीद अब्बासी को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि घटना तिथि को उसके पिताजी अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे आरोपित आए तथा बोले की बधाई गाने चलना है तो मेरे पिताजी बोले कि मुझे नहीं जाना है। इस पर सभी गाली- गलौज करने लगे तथा भुवाली आबासी ने मेरे पिताजी कि हत्या करने कि नियत से पेट एवं छाती में चाकू मार जख्म...
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