आगरा, मार्च 7 -- युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी चन्नू चौधरी निवासी लोहामंडी को कोर्ट ने दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी योगेश कुमार बघेल ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी कुशलपाल सिंह निवासी ग्राम बाद मलपुरा ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने वादी के पुत्र व उसके दोस्त पर जान से मारने की नीयत से फायर कर घायल कर दिया। थाना पुलिस ने सात मई 2013 को आरोपी के खिलाफ हत्या प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचक ने जून 2014 में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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