आगरा, मई 4 -- आगरा। गृहक्लेश के चलते पत्नी की गोली मार हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने शाहगंज थाना क्षेत्र के नगला फकीर चंद निवासी सद्दाम को दोषी पाया। एडीजे-18 ने 4 साल 6 महीने कारावास के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वही अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजीव धाकरे ने गवाह प्रस्तुत किया शाहगंज थाना क्षेत्र के नगला फकीर चंद निवासी अब्दुल गफ्फार ने थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी भांजी का निकाह सद्दाम के साथ किया था। शादी के बाद से ही भांजी का पति झगड़ा कर मारपीट करता था। 25 मई 2017 को बात इतना बढ़ गई कि उसके पति ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। पुलिस ने 17 जनवरी 2021 को आरोपी पति सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 8 मार्च 2021 को अदालत में विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

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