आगरा, मार्च 3 -- जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। अदालत ने दोषी भप्पे, छिद्दू और रोशनलाल निवासी अछनेरा को तीन वर्ष कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनंत कुमार चौहान ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने 15 अगस्त 2006 को थाना अछनेरा पर तहरीर देकर बताया कि आरोपियों ने उसके पति को जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने हत्या प्रयास समेत अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 11 सितंबर को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने आरोपियों के विरुद्ध 30 अक्तूबर 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया।

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