आगरा, नवम्बर 6 -- हत्या के प्रयास समेत अन्य में आरोपित राहुल अरेला और चीपा उर्फ दीपक निवासीगण शमसाबाद रोड को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपितों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है। वादी श्यामवीर ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि छह नवंबर 24 को उसका पुत्र अतुल कहरई मोड़ पर अपने मित्र के साथ के साथ खड़ा था। उसी समय आरोपित आदि ने जान से मारने की नीयत से उसे घेर गोली मार दी। जिससे वादी का पुत्र गंभीर घायल हो गया। भीड़ ने दो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता झम्मन सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए।
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