आगरा, जनवरी 8 -- हत्या प्रयास समेत अन्य के मामले में आरोपित योगेंद्र राठी और मनोज कुमार निवासीगण देवरी रोड को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वादी रवी फौजदार ने थाना एकता में तहरीर बताया था कि 15 दिसंबर 25 की रात उसका भाई अनूप कोटली बगीची चौराहे दवाई लेने गया था। वापसी में उसे थार गाड़ी में आते उसके मालिक दिखाई दिए। थार के आगे क्रेटा सवार ने गाड़ी लगा उन्हें साइड नहीं दी। विरोध पर उन्होंने कार से उतर एक थार सवारों पर गोली चलाई, दूसरी गोली वादी के भाई अनूप फौजदार को मार दी। जांघ में गोली लगने से वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों आरेापियों को वहां एकत्रित लोगों ने मौके से पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी दे...