बस्ती, मई 23 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने घर में घुसकर हत्या करने के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1.14 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह और कमलेश चौधरी ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत किया था। रुधौली के केशवापुर पोखरचिट्टी गांव के अमीनुद्दीन ने तहरीर में कहा था कि पिता का जमीन के विवाद मो. याकूब से चल रहा था, जो जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आमादा थे। 22 मार्च 2018 को योजनाबद्ध तरीके से आए। लाठी, डंडा, हॉकी लेकर घर में घुस गये। सहाबुद्दीन को मारापीटा, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तहरीर पर केस हुआ। दौरान विवेचना मो. याकूब, राम अछैवर, मो. शमीम उर्फ सुर्तीअहवा निवासी केशवापुर पोखरभिट्टी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.