छपरा, मई 5 -- सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगा जुर्माना नहीं देने पर सजा अवधि बढ़ जाएगी छपरा,नगर प्रतिनिधि। हत्या के मामले में दो आरोपियों को छपरा कोर्ट से सोमवार को पिता-पुत्र को सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह के न्यायालय में गड़खा थाना में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित सरगही मुसहरी टोला,गड़खा निवासी रेनू रावत और उनके पुत्र विश्वकर्मा राउत को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा को लेकर छपरा कोर्ट परिसर में सुबह से ही गहमागहमी थी। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर सजा अवधि दो वर्ष और बढ़ जाएगी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि हत्या के आरोपित को कम से कम फांसी की सजा मिलनी...
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