जहानाबाद, दिसम्बर 12 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 की अदालत ने सुनाया फैसला सजा के बिंदु पर 17 दिसंबर को होगी सुनवाई जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। हत्या के एक सनसनीखेज मामले में सुनवाई पूरा करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 विशाल कुमार की अदालत ने पांच आरोपितों को भादवि की धारा 302 एवं 120 बी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए लोगों में मृतक महिला के पति गौरव कुमार, रमता सिंह, उत्तम कुमार, शशिकांत शर्मा एवं निहारनंदन सिंह शामिल हैं। न्यायालय ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई को लेकर 17 दिसंबर को तिथि निर्धारित किया गया है। इस संबंध में लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि इस मामले में जहानाबाद जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र स्थित कोकरसा ग्राम निवासी प्रतिमा देवी ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ...
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