जहानाबाद, दिसम्बर 17 -- 10 -10 हजार अर्थ दंड भुगतान करने का भी फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस की अदालत ने सुलाया फैसला मुकदमे में पैरवी करने के बाद घर लौट रही महिला की मारी गयी थी गोली जहानाबाद, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 विशाल कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए रमता सिंह, गौरव कुमार, उत्तम कुमार, शशिकांत शर्मा एवं निहाल नंदन सिंह के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत भादवि की धारा 302 के तहत सभी को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपया अर्थ दंड भुगतने की सजा सुनाई। न्यायालय ने हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में सभी लोगों को भादवी की धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास एवं 10 -10 हजार अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों को घटना के क्रम में बचाने आए राहगिर उ...