गाजीपुर, जुलाई 17 -- गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय विजय पाल की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में पति, पत्नी समते चार पुत्रों को 5-5 साल के कारावास के साथ ही प्रत्येक को 37 सौ-37 सौ रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थानां बहरियाबाद रायपुर निवासी अबरार ने थाना बहरियाबाद में तहरीर दिया कि 5 अक्टूबर वर्ष 2015 को करीब 8:45 बजे रात मेरे परिवार और जाकिर के परिवार से मारपीट हो गई। मेरी माता नगीना देवी को जाकिर,भोला, सहबाज, अब्दुल, झुंना उर्फ रूबी व चसमुदीन ने लाठी डंडे व लात मुक्के से गाली गलौज करते हुए मारा पीटा। इसमें मेरी मां बेहोश हो गयी। जिसके बाद वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं इलाज के दौरान नगीना देवी की दूसरे दिन मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमे में धारा बढ़ाते हुए सभी आरोपियों क...
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