बागपत, मई 18 -- बिनौली थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव जंगल में युवक की हत्या करने वाले दो सगे भाईयों और उनके भतीजे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। एडीजीसी गगन गौड ने बताया कि 28 अक्तूबर 2020 की सायं करीब साढ़े आठ बजे सुमेर पुत्र सुबेदीन निवासी ग्राम शेखपुरा ने बिनौली थाने पर तहरीर देते हुए बताया था कि मैं, मेरे पिता सुबेदीन, मेरा भाई सोनू, चाचा के लड़के ताहिर और फरमान शेखपुरा जंगल में स्थित अपनी ट्यूबवेल व चक पर काम कर रहे थे। उसी समय ग्राम बिनौली के रहने वाले रोबिन व उसका भाई अमित उर्फ मीत और उनका भतीजा गर्व व राहुल जेसीबी लेकर उनके खेत पर पहुंचे। इसके बाद वे सभी जेसीबी मशीन से हमारी ट्यूबवैल के चबूतरे को गिरा...
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