प्रयागराज, अगस्त 18 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1 मनराज सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुलेमसराय में 2016 में हुए एक हत्याकांड में दो अभियुक्तों गुड्डू और ननका को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए अभियुक्तगण गुड्डू और ननका को दोषी ठहराया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि यह मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों को कठोर दंड मिलना आवश्यक है। न्यायालय ने न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित दंड आवश्यक करार दिया। मामला वर्ष 2016 का है, जब सुलेमसराय निवासी गुड्डू व ननका ने मिलकर गोलू भारतीया और उसके परिजनों पर हमला किया था। घटना में विनोद भारतीया गंभीर रूप से घायल हो गए थे...