बलरामपुर, दिसम्बर 18 -- बलरामपुर संवाददाता। हत्या के मामले में न्यायालय ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी को 30-30 हजार रुपए का अर्थदण्ड देना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर 2021 को राधेश्याम पाण्डेय पुत्र माता प्रसाद पाण्डेय निवासी मनसुखा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती ने थाना हर्रैय्या में लिखित तहरीरी सूचना दी। आरोप लगाया कि उनकी पुत्री की शादी महेश पुत्र बुद्धिसागर निवासी हिंडुलीकलां थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर के साथ जून 2021 में हुई थी ।दहेज की मांग को लेकर मेरी लड़की को प्रताड़ित किया जाता था। 13 दिसंबर 2021 को उनके दामाद महेश कुमार शुक्ला व उनकी मां मंजू पत्नी बुद्धिसागर शुक्ल निवासी हिंडुलीकलां थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर ने उनकी पुत्री की हत्या कर दी है । तहरीर के आधार पर थाना...