फरीदाबाद, मई 23 -- फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने हत्या मामले में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि दोषी की पहचान गांव गढ़खेड़ा निवासी योगिंदर के रूप में हुई है। गांव बुढ़ैना निवासी तेजराम के पांच बच्चे हैं। इनमें चार बेटा और एक बेटी। तीसरे नंबर का बेटा दलीप पेंटर का काम करता था। 29 जनवरी 2022 को वह काम करके रात करीब आठ बजे घर आया था। इसके बाद रात करीब नौ बजे बुढ़ैना चौक स्थित शिव ढाबा पर खाना लेने चला गया था। लेकिन लौट कर वापस नहीं आया। अगले दिन 30 जनवरी को तेजपाल के जानकार पप्पू ने दलीप बलराज की दुकान के नजदीक पुलिया के पास मृत पड़ा है। उसके शरीर पर कई ज...
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