जहानाबाद, दिसम्बर 12 -- अरवल, निज प्रतिनिधि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 दिसम्बर मुकर्रर किया गया है।। सहायक लोक अभियोजक साधना शर्मा ने बताया कि शिवनगर थाना करपी जिला अरवल निवासी सूचक सुधीर कुमार ने आरोप लगाया था कि 27 अप्रैल 2016 को 9:30 को बजे रात्रि में अपने दरवाजे पर उसके पिता श्रीनिवास शर्मा बैठे थे। इसी क्रम में गौतम कुमार, गौरव कुमार, बृजेश कुमार, दीपू कुमार एवं रामा सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह ने आकर गाली गलौज करने लगे तथा मना करने पर गौरव कुमार ने अपने पिस्तौल से उसके पिता को गोली मार दी थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त गौरव कुमार ,गौतम कुमार एवं रामा सिंह...
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