देवघर, मार्च 2 -- देवघर प्रतिनिधि देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने जसीडीह रेल थाना कांड संख्या- 23/2023 के मामले में आरोपित प्रीति कुमारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपित 22 जनवरी 2025 से कारा अभिरक्षा में है। मामला त्रिलोकी रमानी की हत्या से जुड़ा हुआ है।

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