नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट के पिछले साल 23 अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राजन की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया। पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए? सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में राजन को दी गई उम्रकैद निलंबित कर दी। राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूत का मामला है, तो पीठ ने कहा कि आपका ...