आजमगढ़, नवम्बर 26 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर साढ़े बाईस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट नंबर एक जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा सूर्यभान निवासी निकासीपुर थाना दीदारगंज की बेटी की 21 मई 2017 को शादी थी। शादी के दौरान गांव के केदार यादव के बेटे तथा सूर्यभान के भतीजे ओमप्रकाश के बीच नाच-गाने के प्रोग्राम को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद को लेकर 15 जून 2017 की सुबह सात बजे ओमप्रकाश, उनका बेटा अभिषेक और पत्नी निर्मला खेत में खाद फेंक रहे थे। तभी शादी में हुए विवाद को लेकर केदार यादव तथा उनके बेटे राधेश्याम, रघु तथा घनश्याम ने लाठी-डंडा और ट...
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