गुड़गांव, फरवरी 4 -- गुरुग्राम। गुरुग्राम की अदालत ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने और अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाया है। एक हत्या के मामले में बार-बार बुलाए जाने के बावजूद गवाही देने के लिए उपस्थित न होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने चार पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि आदेशों की तामील न करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यह मामला 3 सितंबर 2021 का है, जब शीतला माता मंदिर के पास अन्नु नामक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इस हत्याकांड में दीपक, दीपक लांबा, नीरज, शिवम, तेजपाल, दिनेश राठी, अभिषेक और सतपाल को आरोपी बनाया गया है। गवाही के लिए नहीं पहुंचे प...